छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत: अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा नया GST रजिस्ट्रेशन

देश के छोटे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2025 से एक नई Simplified GST Registration Scheme शुरू की है।
अब जिन कारोबारियों का मंथली GST 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें सिर्फ तीन कारोबारी दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।

HIGHLIGHTS
  • छोटे और लो-रिस्क बिजनेस को अब सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन
  • नई स्कीम का लाभ 96% नए आवेदकों को मिलेगा
  • अक्टूबर 2025 में सरकार ने 1.96 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किए
  • सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज

 

कभी महीनों तक लगने वाली यह प्रक्रिया अब इतनी तेज़ हो गई है कि छोटे व्यापारी कह सकते हैं — “अब सरकार भी हमारी तरह स्पीड में है!”
यह योजना उन व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी जो low risk business करते हैं — यानी जिनके टैक्स रिकॉर्ड क्लीन हैं और जिनका सालाना कारोबार ज्यादा बड़ा नहीं।


क्या है नई GST रजिस्ट्रेशन स्कीम?

सरकार ने इस स्कीम को सितंबर में हुई GST काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी थी।
यह योजना उन व्यापारियों को मिलेगी जो या तो खुद सेल्फ-डिक्लेरेशन देंगे कि उनका मासिक GST 2.5 लाख रुपए से कम है,
या फिर GST सिस्टम के डेटा एनालिसिस से उन्हें लो-रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा।

मुख्य बिंदु:

विवरण जानकारी
स्कीम लॉन्च डेट 1 नवंबर 2025
पात्रता मासिक GST आउटपुट ₹2.5 लाख से कम
प्रोसेस समय 3 कारोबारी दिन
आवेदन तरीका ऑनलाइन GST पोर्टल पर
लागू बिजनेस छोटे और लो-रिस्क व्यापारी
लाभार्थी प्रतिशत 96% नए आवेदक

सरकार का कहना है कि इस स्कीम से छोटे दुकानदारों, स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा।


क्यों आया यह बदलाव?

छोटे व्यवसायियों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि GST रजिस्ट्रेशन में बहुत वक्त लगता है।
कभी डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में देरी, तो कभी सर्वर डाउन — व्यापारी तो थक ही जाते थे।

अब नई स्कीम में PAN-बेस्ड ऑटो अप्रूवल सिस्टम लाया गया है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है।
मतलब — जितना वक्त पहले व्यापारी चाय पीने और फॉर्म भरने में लगाते थे, अब उतने में पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के दौरान कहा,

“हमारा लक्ष्य है कि किसी को भी रजिस्ट्रेशन में देरी का सामना न करना पड़े। नई योजना से लगभग 96% नए आवेदक लाभान्वित होंगे।”


कैसे करें आवेदन? (Step-by-Step Process)

नई स्कीम के तहत आवेदन करना अब किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन अब यह बेहद आसान है।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाएं

  2. “Simplified Registration – Low Risk” ऑप्शन चुनें

  3. PAN और आधार लिंक करें

  4. सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरें

  5. आवश्यक डॉक्युमेंट अपलोड करें

  6. सबमिट पर क्लिक करें और 3 दिन में रजिस्ट्रेशन पाएं

जो व्यापारी पहली बार आवेदन कर रहे हैं, वे GST हेल्पडेस्क या स्थानीय CGST ऑफिस से गाइडेंस भी ले सकते हैं।


स्वैच्छिक योजना: जब चाहें बाहर निकलें

यह स्कीम पूरी तरह वॉलंटरी है। यानी अगर व्यापारी चाहें तो इसमें शामिल हों, और जरूरत पड़ने पर बाहर भी निकल सकते हैं।
सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी व्यवसाय को जबरन इस स्कीम में नहीं लाया जाएगा।

इससे व्यापारियों को नियंत्रण अपने हाथ में रहेगा। चाहें तो “फास्ट ट्रैक” प्रोसेस अपनाएं, या पारंपरिक तरीका जारी रखें।


GST कलेक्शन ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड

सरकार ने अक्टूबर 2025 के GST कलेक्शन के आंकड़े भी जारी किए हैं।
1.96 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ — यानी पिछले साल के मुकाबले 4.6% की बढ़ोतरी

महीना GST कलेक्शन (₹ लाख करोड़) सालाना वृद्धि
अक्टूबर 2024 1.87
सितंबर 2025 1.89 9.1%
अक्टूबर 2025 1.96 4.6%
अप्रैल 2025 (रिकॉर्ड) 2.37
मई 2025 2.01

लगातार बढ़ता कलेक्शन इस बात का संकेत है कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और टैक्स कंप्लायंस बेहतर हो रहा है।
टैक्स एक्सपर्ट KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा,

“अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।”


22 सितंबर से लागू हुईं नई GST दरें

सितंबर 2025 से सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सिर्फ दो GST स्लैब — 5% और 18% रखे हैं।
इससे कुछ जरूरी चीजें जैसे UHT दूध, पनीर, घी, साबुन, शैंपू और यहां तक कि AC और कारें भी थोड़ी सस्ती हुई हैं।

अब ग्राहक भी खुश, और व्यापारी भी।
कई दुकानदारों ने मज़ाक में कहा — “सरकार ने टैक्स भी घटाया और ग्राहकों का मूड भी बढ़ाया!”


GST क्या है और क्यों जरूरी है?

GST यानी Goods and Services Tax, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था।
इसके आने से पहले देश में 17 अलग-अलग टैक्स और 13 उपकर लागू थे — यानी टैक्स पर टैक्स।
GST ने उस झंझट को खत्म किया और पूरे भारत को एक समान टैक्स सिस्टम में जोड़ दिया।

GST के चार मुख्य हिस्से:

टैक्स का प्रकार किसके द्वारा वसूला जाता है उपयोग
CGST केंद्र सरकार राज्य के भीतर की बिक्री पर
SGST राज्य सरकार राज्य के भीतर की बिक्री पर
IGST केंद्र सरकार (राज्य में बंटता है) अंतरराज्यीय लेन-देन पर
उपकर केंद्र/राज्य दोनों लग्जरी या स्पेशल प्रोडक्ट्स पर

GST दरों के स्लैब

स्लैब लागू वस्तुएँ
5% आवश्यक वस्तुएँ (खाद्य पदार्थ, दवा, दूध आदि)
12% मिड-रेंज वस्तुएँ
18% सर्विसेज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आदि
28% लग्जरी आइटम्स, कार, तंबाकू आदि

सरकार समय-समय पर इन स्लैब्स में बदलाव करती रहती है ताकि टैक्स सिस्टम सरल और संतुलित बना रहे।


इकोनॉमी और GST का रिश्ता

GST कलेक्शन सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि इकोनॉमी की नब्ज़ है।
जब कलेक्शन बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं,
बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है।

अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था क्योंकि मार्च में
कई कंपनियाँ अपने वित्त वर्ष के क्लोजिंग ट्रांजैक्शन निपटाती हैं।


छोटे कारोबारियों पर असर

नई स्कीम से देश के लाखों छोटे व्यापारियों की जिंदगी आसान हो जाएगी।
जिन दुकानदारों को अब तक “GST रजिस्ट्रेशन” शब्द सुनकर पसीना आने लगता था,
वे अब इसे तीन दिन में पूरा कर पाएंगे।

स्टार्टअप्स के लिए यह राहत इसलिए भी अहम है क्योंकि शुरुआती दिनों में
वे कागजी काम में नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पर फोकस करना चाहते हैं।


व्यापारियों की प्रतिक्रियाएँ

कुछ प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर दिलचस्प रहीं —

  • “तीन दिन में GST मिलेगा? अब तो शादी का कार्ड भी GST वाले प्रिंट करवाएँगे!”

  • “सरकार ने कहा 3 दिन, देखना GST सर्वर बोलेगा ‘थोड़ा और चाय पी लीजिए!’”

  • “लो-रिस्क बिजनेस वालों को राहत, हाई-रिस्क वालों को अब बस लो-प्रोफाइल रहना होगा।”

हास्य के बावजूद, व्यापारी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि यह
सरकार की Ease of Doing Business पॉलिसी के अनुरूप है।


FAQ: नई GST स्कीम से जुड़े सवाल

Q1. नई GST रजिस्ट्रेशन स्कीम कब से लागू हुई है?
👉 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है।

Q2. किसे इस स्कीम का लाभ मिलेगा?
👉 जिन कारोबारियों का मंथली GST 2.5 लाख रुपए से कम है और जो लो-रिस्क कैटेगरी में आते हैं।

Q3. क्या यह स्कीम अनिवार्य है?
👉 नहीं, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। व्यापारी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं या कभी भी बाहर निकल सकते हैं।

Q4. आवेदन प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी?
👉 सिर्फ 3 कारोबारी दिनों में GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।

Q5. आवेदन कहाँ से किया जा सकता है?
👉 आधिकारिक GST पोर्टल www.gst.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।


निष्कर्ष (Conclusion)

सरकार की नई GST Registration Scheme 2025 छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए राहत लेकर आई है।
तीन दिन में रजिस्ट्रेशन की सुविधा, सरल प्रोसेस और ऑनलाइन सेल्फ-डिक्लेरेशन सिस्टम
भारत के टैक्स ढांचे को और आधुनिक बनाएगा।

अक्टूबर 2025 का 1.96 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन बताता है कि
देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और जनता का भरोसा टैक्स सिस्टम पर बढ़ा है।

अगर यह रफ्तार जारी रही तो शायद अगली बार व्यापारी खुद कहेंगे —
“GST? अब ये तो 3 दिन में हो जाता है, जैसे इंस्टेंट कॉफी!”

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